शादियों में 50 से ज्यादा मेहमान होने पर मैरिज गार्डन संचालक भी नपेंगे
इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में शादियों के दौरान कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन रोकने के लिए प्रशासन ने सोमवार को होटलों और मैरिज गार्डन संचालकों पर भी नियमों की नकेल कस दी।
जिलाधिकारी मनीष सिंह ने कहा, अगर शादियों में 50 मेहमानों की तय तादाद से ज्यादा लोग शामिल हुए और इन आयोजनों में कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देश टूटे, तो वर-वधु पक्ष के साथ ही संबंधित होटलों और मैरिज गार्डन संचालकों के खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया, हमें जानकारी मिली है कि पिछले तीन-चार दिनों के दौरान इंदौर में कई शादियों और बारातों में महामारी से बचाव के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि होटलों और मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने परिसरों में आयोजित विवाह समारोहों के सीसीटीवी फुटेज हर रोज क्षेत्रीय पुलिस थानों को सौंपें।
उन्होंने कहा, अगर इन सीसीटीवी फुटेज में कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, तो उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे। मीडिया के साथ बातचीत से पहले, जिलाधिकारी की अगुवाई में प्रशासन ने होटलों और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक की और उन्हें ताकीद की कि शादियों में कोविड-19 से बचाव के दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाए।
गौरतलब है कि इंदौर, राज्य में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 35 लाख की आबादी वाले जिले में अब तक महामारी के कुल 1.52 लाख मरीज मिले हैं। इनमें से 1,391 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है।(भाषा)