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Written By भाषा
Last Modified: रविवार, 29 मार्च 2020 (23:04 IST)

LockDown में सभी जरूरी और गैर-जरूरी वस्तुओं की ढुलाई को गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

LockDown में सभी जरूरी और गैर-जरूरी वस्तुओं की ढुलाई को गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी - Home Ministry approves transportation of all essential and non-essential items in LockDown
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लॉकडाउन (बंद) के दौरान जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं में भेद किए बिना सभी सामान की ढुलाई की अनुमति देने को कहा है।  गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रिंट मीडिया के लिए छूट के तहत अखबार की डिलेवरी को भी छूट है। 
 
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र में भल्ला ने कहा कि बंद की अवधि के दौरान पैकेटबंद सामग्री सहित दुग्ध संग्रहण और वितरण की आपूर्ति श्रृंखला को भी अनुमति दी गई है। 
 
उन्होंने बताया कि हैंडवॉश, साबुन, मुंह धोने वाली सामग्री जैसे साफ-सफाई के सामान, बैटरी और चार्जर की भी अनुमति दी गई है।

इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की सेवाओं को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की व्यवस्था में शामिल किया गया है। (भाषा)
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