• Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. कोरोना वायरस
  4. Come voluntarily to investigate, if we come then you will have to go to jail
Last Modified: रविवार, 29 मार्च 2020 (11:05 IST)

Corona virus : स्वेच्छा से जांच कराने आ जाओ, हम आए तो जाना पड़ेगा जेल...

Corona virus : स्वेच्छा से जांच कराने आ जाओ, हम आए तो जाना पड़ेगा जेल... - Come voluntarily to investigate, if we come then you will have to go to jail
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना वायरस (Corona virus) के मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन बेहद सख्त हो गया है और पूरे जिले में फरमान सुनाते हुए कहा है कि जो लोग बाहर से यात्रा करके आए हैं ख़ुद ही अस्पताल पहुंचकर अपनी जांच करा लें और जो आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद पूरे वाराणसी में हड़कंप मचा हुआ है और ज्यादातर खुद ही लोग घर से निकलकर जांच कराने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं।
 
उल्‍लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सऊदी अरब से लौटे 2 युवक स्वेच्छा से अस्पताल में जांच कराने के लिए पहुंच गए और जांच में आई रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली थी और दोनों ही युवक संक्रमित निकले जिसके बाद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है लेकिन जहां दोनों युवक की तारीफ करते हुए जिला प्रशासन नहीं थक रहा है। 
 
जिला प्रशासन अब सख्त भी हो गया है और जिला प्रशासन ने फरमान सुनाया है कि जो लोग बाहर से यात्रा करके आए हैं वह स्वेच्छा से जांच कराने आ जाएं अगर हम लेकर आए तो विधिक कार्रवाई के साथ 6 महीने की जेल होगी। जिसके बाद वाराणसी में हड़कंप मचा हुआ है बाहर से घूम के आए लोग खुद ही जांच कराने आ रहे हैं या फिर आस-पड़ोस के लोग जिला प्रशासन को सूचना दे रहे हैं।
 
 इस मामले को लेकर वाराणसी के डीएम कौशल किशोर शर्मा ने बताया कि वाराणसी में महामारी अधिनियम के अंतर्गत फैसला लिया गया कि जो विदेश यात्रा से 10 मार्च के बाद आए हैं या 10 मार्च के बाद भारत के बाहर किसी भी देश में कहीं भी भ्रमण किया है तो वह स्वेच्छा से 29, 30 और 31 मार्च में वे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उपस्थित होकर अपनी जांच करवाएं अन्यथा अन्य कहीं से जानकारी प्राप्त होने पर या आदेश का पालन न करने को लेकर धारा 188 सीआरपीसी के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई के अंतर्गत 6 महीने की सजा भी हो सकती है।
ये भी पढ़ें
Corona Virus Live Updates : महंगा पड़ा अफवाह फैलाना, महाराष्ट्र में 36 FIR