• Webdunia Deals
  1. वेबदुनिया सिटी
  2. »
  3. मध्यप्रदेश
  4. »
  5. सीधी
Written By Naidunia
Last Modified: सीधी , सोमवार, 2 जनवरी 2012 (00:55 IST)

भतीजी के कातिल चाचा को उम्रकैद

सजा
सगी भतीजी को कटार घोंपकर नृशंस हत्या करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश एके पांडेय ने चाचा को आजीवन कारावास की सजा तथा एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।


अभियोजन पक्ष के अनुसार रामपुर नैकिन थानांतर्गत हिरकिनी गांव अहिरान के निवासी छविलाल सिंह गोंड़ पिता फुगना सिंह गोड़ (40) अक्सर अपने दो बच्चों के साथ मारपीट करता था। मारपीट से बचने के लिए बच्चे अपने बड़े पिता जयलाल सिंह गोड़ के घर में छिप जाते थे। इसे लेकर छविलाल बड़े भाई जयलाल से नाराज था। वह धमकी देता था कि यदि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहेंगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। इसी बात पर 28 जुलाई 2010 की शाम करीब पांच बजे जब जयलाल की बेटी कुसुमकली (14) खेत में निदाई का कार्य कर रही थी तभी आरोपी छविलाल वहां कटार लेकर गया और हमला कर दिया। इससे कुसुमकली की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस चौकी खड्डी के सहायक उप निरीक्षक एसपी मिश्रा को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर की। पुलिस ने आरोपी छविलाल के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर हिरासत में लिया है। जिला सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद फैसले में कहा कि अभियुक्त ने सामान्य श्रेणी का अपराध नहीं किया लेकिन उसे मृत्युदंड से दंडित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः हत्या जैसे गंभीर अपराध में दोष सिद्ध होने के फलस्वरूप आजीवन कारावास की सजा एवं एक हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया जाता है।