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Written By भाषा

कृपा के कारोबारी निर्मल बाबा को राहत

कृपा के कारोबारी निर्मल बाबा को राहत -
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पटना उच्च न्यायालय ने स्वयंभू धार्मिक गुरु निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह नरूला के गिरफ्तारी वारंट को शुक्रवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह की एकल पीठ ने अररिया की एक निचली अदालत की ओर से जारी किए गए निर्मल बाबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को खारिज कर दिया। बाबा के वकील विंध्याचलसिंह ने गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी थी।

अदालत ने कहा कि निर्मल बाबा की गिरफ्तारी के लिए जारी गैर जमानती वारंट कानूनी रूप से दमदार नहीं है। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत पुलिस उसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, जिसने कानून की संज्ञेय और गैर जमानती धाराओं के तहत कोई अपराध किया हो।

बीते 19 मई को अररिया की एक स्थानीय अदालत ने राकेश कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति की याचिका पर बाबा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। परिवादी ने बाबा के खिलाफ फारबिसगंज थाने में 21 अप्रैल को आईपीसी की धारा 417 और 420 के तहत धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। (भाषा)