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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 22 फ़रवरी 2010 (21:06 IST)

संदिग्ध आतंकियों की याचिका पर केंद्र को नोटिस

Supreme Court | संदिग्ध आतंकियों की याचिका पर केंद्र को नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने 2008 में पाँच राज्यों की राजधानियों में विस्फोटों से संबंधित मामलों को एक साथ करने तथा उन्हें राष्ट्रीय राजधानी स्थानांतरित किए जाने पर आरोपी इंडियन मुजाहिद्दीन के संदिग्ध आतंकवादियों के आवेदन पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

आरोपियों में से नौ ने इस आधार पर याचिका दायर की है कि जल्दी सुनवाई के उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। वे अभी गुजरात के साबरमती केंद्रीय जेल में बंद हैं।

प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायमूर्ति बीएस चौहान की पीठ ने दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों से जवाब माँगा है। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में 2008 में हुए विस्फोटों के सिलसिले में उनके खिलाफ कुल मिलाकर 52 मामले दर्ज किए गए।

वकील एमएस खान के जरिए दाखिल याचिका मे कहा गया है कि 18 महीने बीत जाने के बावजूद अधिकतर मामलों में कोई आरोपपत्र नहीं दायर किया गया है। (भाषा)