Last Modified: शाजापुर ,
गुरुवार, 29 सितम्बर 2011 (03:41 IST)
बिका हुआ माल वापस नहीं लेना अवैध
यदि किसी व्यापारी अथवा औद्योगिक संस्थान के द्वारा जारी किए जाने वाले बिल अथवा रसीद पर यह लिखा जाता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा अथवा बदला नहीं जाएगा एवं प्रतिष्ठान में इस प्रकार का कोई बोर्ड लगाया जाता है तो यह उपभोक्ता कानून के अंतर्गत उपभोक्ता को प्रदत्त संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन है। उपभोक्ता के हित के संरक्षण के लिए उपरोक्त कृत्य को अवैधानिक मानते हुए राज्य में किसी व्यापारी संस्थान द्वारा बिल अथवा रसीद में ऐसी बाते नहीं लिखी जानी चाहिए। संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 14 के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकार संबंधी जिला फोरम के निर्णय के स्वरूप की व्याख्या की गई है। इसके अंतर्गत त्रुटियों के निवारण, माल को बदलना, मूल्य की वापसी तथा क्षतिपूर्ति के भुगतान का विवरण दिया गया है।