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Last Updated : सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (17:32 IST)

UP की मुफ्‍त बोरिंग योजना (nishulk boring yojana) क्या है और कैसे ले सकते हैं इसका लाभ, कहां करें आवेदन

nishulk boring yojana kya hai
nishulk boring yojana : उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए नि:शुल्क बोरिंग योजना चलाई जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को बोरिंग के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को एक रुपए दिए जाते हैं। इससे वे अपने खेत मैं बोरिंग करवा सकते है। योजना के तहत सामान्य जाति के लघु किसान यदि बोरिंग लगवाते हैं तो उन्हें ₹5000 का अनुदान दिया जाता है। इस वर्ग के सीमांत किसानों को ₹7000 का अनुदान दिया जाता है। इस योजना में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को सामान्य जाति के किसानों की अपेक्षा बोरिंग लगवाने पर अधिक सब्सिडी दी जाती है।
 

नि:शुल्क बोरिंग के लिए क्या होना आवश्यक है 

इस योजना के लिए लिए आवेदक को उत्तरप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। किसान के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए।  किसान के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर की जोत सीमा नहीं है तो किसान समूह बनाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। जिसने किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया गया हो। इस योजना में सिर्फ ISI मार्क वाले पंपसेट खरीदने पर ही लाभ दिया जाता है।
 

नि:शुल्क बोरिंग योजना के लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत होगी

इस योजना के लिए आवेदन करने में आपको आय प्रमाण पत्र। आयु का प्रमाण,  राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,  मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र
होना आवश्यक है। 
 

नि:शुल्क बोरिंग योजना के लिए कहां करें आवेदन

आवेदक किसान को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा।  होम पेज पर आपको नया क्या है के सेक्शन में जाकर दिए गए ऑप्शंस में से डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसे आप डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंटआउट कर रख लें। फॉर्म का प्रिंटआउट निकलने के बाद आप फॉर्म में पूछी गई जनकारियों को भर दें। इसके साथ ही आप फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को अटैच कर लें। फॉर्म को पूरी तरह भर लेने के पश्चात आप इसे खंड विकास अधिकारी, तहसील या लघु सिंचाई विभाग में जमा करवा लें। इसके लिए आप अपने पंचायत अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।  Edited by : Sudhir Sharma