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बड़ी राहत, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की वैधता अवधि बढ़ाई

vehicle driving license
नई दिल्‍ली। मोदी सरकार ने वाहन चलाने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोरोना काल यानी फरवरी 2020 के बाद समाप्त हुई वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता को एक माह यानी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। यह वैधता 30 सितंबर को खत्म हो रही थी।
 
खबरों के अनुसार, अगर आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपकी गाड़ी से जुड़े कागजों की वैधता खत्म हो गई है या होने वाली है तो अब चिंता करने की बात नहीं। सरकार ने गाड़ी से जुड़े तमाम कागज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस, परमिट आदि की वैधता को बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया है। दिया है। 
 
डीएल और आरसी समेत गाड़ी से जुड़े तमाम दस्तावेजों की वैधता बढ़ने का फायदा उन लोगों को होगा, जिनके दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 तक के बीच में समाप्त हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में ये बात साफ की गई है कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के पास इंश्योरेंस और प्रदूषण सर्टफिकेट होना जरूरी है।
 
इस मामले में परिवहन मुख्यालय ने सभी आरटीओ व एआरटीओ दफ्तरों को पत्र भेज कहा है कि वाहनों की फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के साथ ही संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर तक मानी जाएगी।
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