FSSAI का बड़ा आदेश- ‘ORS’ नाम से बिक रहे फर्जी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स तुरंत हटाने के निर्देश
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को आदेश जारी किया है कि दुकानों से गैर-मानक (नॉन- कम्प्लायंट) ORS उत्पादों को तुरंत हटाया जाए। आदेश के मुताबिक भ्रामक और गुमराह करने वाले इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स और ऐसे पेय पदार्थ, जिनके नाम में 'ORS' शब्द अकेले या प्रीफिक्स/सफिक्स के साथ इस्तेमाल किया गया है, उन्हें रिटेल दुकानों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य बिक्री केंद्रों से तत्काल हटाया जाए।
FSSAI ने बताया कि कई फल-आधारित पेय, रेडी-टू-सर्व ड्रिंक्स और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स को 'ORS' नाम या ब्रांड के तौर पर देशभर में ई-कॉमर्स साइट्स, लोकल किराना दुकानों, मेडिकल स्टोर्स, सुपरमार्केट और मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में बेचा जा रहा था। जांच में सामने आया कि ये उत्पाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशा- निर्देशों के अनुसार ORS की आवश्यक शर्तों पर खरे नहीं उतरते, इसलिए इन्हें बिक्री से हटाना जरूरी है।
इन प्रोडक्ट्स की देशभर में बिक्री रोकने के लिए FSSAI ने तीन महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पहली कार्रवाई के तहत फील्ड अधिकारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेल आउटलेट्स पर तुरंत जांच और निरीक्षण अभियान चलाने को कहा गया है। दूसरी कार्रवाई में ऐसे सभी उत्पादों को बिक्री से हटाने और इन्हें बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ FSSAI अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। Edited by : Sudhir Sharma