छगन भुजबल की 20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल और अन्य के खिलाफ धन शोधन की अपनी जांच के सिलसिले में 20.41 करोड़ रुपए जब्त करने का एक ताजा आदेश जारी किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय ने यहां कहा कि इसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश दिया।
ईडी ने बताया कि इन पांच संपत्तियों में मुंबई, नासिक और पुणे स्थित भुजबल का बंगला, फ्लैट और कार्यालय शामिल हैं। इसने बताया कि ताजा आदेश के साथ इस मामले में जब्त होने वाली संपत्ति का कुल मूल्य 178 करोड़ रुपए हो गया है।
गौरतलब है कि राकांपा नेता भुजबल फिलहाल जेल में हैं। उन्हें पिछले साल जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। भुजबल के बेटे और राकांपा विधायक पंकज और उनके भतीजे समीर भी मामले में आरोपी हैं।
इन लोगों के खिलाफ धन शोधन के आरोप दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण के ठेके और मुंबई में कलीना भूमि कब्जा करने के मामले से जुड़े हुए हैं। (भाषा)