आर्यन खान को इसलिए नहीं मिली जमानत, जानिए NCB के वकील ने अपनी दलील में क्या कहा...
मुंबई। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने बुधवार को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत देने से इंकार कर दिया। इससे पहले अदालत ने आर्यन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जमानत का विरोध करते हुए एनसीबी के वकील अद्वैत सेठना ने अपनी दलीलों में कहा-
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आर्यन ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली है। वह पिछले कई महीनों से ड्रग्स ले रहा था। व्हाट्सऐप चैट में भी ज्यादा ड्रग्स की बात सामने आई है। हमारे पास इसके पर्याप्त सबूत हैं।
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NCB के वकील ने कहा था कि इसी तरह का मामला अभिनेता अरमान कोहली का था और उसे भी जांच पूरी होने तक जमानत नहीं दी गई थी।
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आर्यन काफी प्रभावशाली है, वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
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आर्यन के पास से भले ही ड्रग्स नहीं मिली है, लेकिन उनके साथ आए अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स बरामद हुई है।
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अदालत में आर्यन के व्हाट्सएप चैट दिखाए गए। वकील ने कहा कि विदेश में आर्यन ने किसी ड्रग्स को लेकर बातचीत की थी। वह ऐसे ड्रग पैडलर के संपर्क में थे, जिसके तार अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर से जुड़े हुए थे।
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आर्यन पर NDPS एक्ट की धारा 28 और 29 लगाई गई हैं, जो कि गैर जमानती हैं।
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एनसीबी ने आर्यन के मामले को रिया और शौविक के ड्रग्स केस जैसा बताया था। रिया के भाई शौविक के पास से भी ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी। उसे चार्जशीट दायर करने से पहले तक जमानत नहीं दी गई थी।
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अदालत में इससे मिलते-जुलते केसों का भी उल्लेख किया गया। इनमें से ज्यादातर में आरोपियों के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई थी।
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NCB के वकील अनिल सिंह ने आरोपियों के युवा एवं कम उम्र होने संबंधी दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं आर्यन खान के वकील अमित देसाई के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि ये छोटे बच्चे हैं और इसलिए जमानत के लिए विचार किया जाना चाहिए।
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ASG अनिल सिंह ने कहा था- अब भी मामला शुरुआती जांच की स्टेज पर है और आगे जाकर और भी चीजें सामने आएगी।
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यदि दूसरे आरोपियों से आर्यन के तार जुड़ते हैं, तो जो सजा दूसरों को होगी, वही इन पर भी लागू की जा सकती है।
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इस मामले में 15 से 20 लोग जुड़े हैं और इसमें साजिश की बात सामने आ रही है।
आर्यन के वकील ने कहा : दूसरी ओर आर्यन के वकील ने कहा कि आर्यन काफी समय तक विदेश में रहा है, जहां कई चीजें कानून के दायरे में आती हैं। खान के वकील ने यह भी कहा कि ड्रग्स आर्यन के पास से नहीं बल्कि अब्दुल के पास से मिले थे। ऐसे में साजिश के शक के आधार पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए।
आर्यन के वकील ने जमानत याचिका खारिज होने के बाद कहा कि आर्यन की जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अभी आर्यन को मुंबई की आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। उल्लेखनीय है कि इसी मामले में हिरासत में लिए गए अरबाज मर्चेंट मौर मुनमुन धामेचा को भी अदालत ने जमानत नहीं दी है।