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Last Modified: मंगलवार, 3 सितम्बर 2024 (10:26 IST)

बंगाल विधानसभा में आज पेश होगा एंटी रेप बिल, भाजपा ने भी किया समर्थन

protest against kolkata violence
anti rape bill : पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार मंगलवार को विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक पेश करेगी। विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए 10 दिन में मौत के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। ALSO READ: Kolkata Doctor Case : अपनी वकील से बोला मुख्‍य आरोपी संजय रॉय- मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया...
 
‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ शीर्षक वाले इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को शामिल करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है।

मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों ने भी इस बिल का समर्थन किया है।
 
कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले महीने एक चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के बाद सोमवार को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक सदन में इस विधेयक को पेश करेंगे। ALSO READ: Big Breaking : कोलकाता कांड में CBI का बड़ा एक्शन, RG कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष गिरफ्तार
 
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उनसे विचार-विमर्श किए बिना ही विशेष सत्र बुलाया गया है और यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एकतरफा फैसला है।
Edited by : Nrapendra Gupta 
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