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पाकिस्तान में हिन्दुओं का जबरन धर्मांतरण, नाबालिगों से शादी...

पाकिस्तान में हिन्दुओं का जबरन धर्मांतरण, नाबालिगों से शादी... - Pakistan Hindu Girl Forced Marriages
इस्लामाबाद। पाकिस्तान हिन्दू काउंसिल ने नाबालिग हिन्दू लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्मांतरण और जबर्दस्ती शादी करवाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। काउंसिल ने कोर्ट से इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया है। मालूम हो कि सिंध प्रांत में हिन्दू लड़कियों का जबरन अपहरण कर उनकी शादी मुसलमानों के साथ कराए जाने की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। 
 
इससे पहले पाकिस्तान के ही थारपारकर जिले में रहने वाले एक हिन्दू परिवार ने आरोप लगाया था कि उनकी 16 साल की बेटी राविता मेघवाड़ का अपहरण कर पहले उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया और फिर उसकी शादी दोगुनी उम्र के एक मुस्लिम शख्स से करा दी गई। इस घटना को 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस केस को बढ़-चढ़कर जगह दी। 
 
रविवार को हिन्दू काउंसिल ने इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की एक खबर के मुताबिक, काउंसिल ने एक बयान जारी कर कहा कि जिस इलाके से राविता का अपहरण हुआ, वहां स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। खबर है कि पीड़ित परिवार को उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। काउंसिल के प्रमुख वंकवानी ने राविता को आजाद कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं को सामाजिक अपराध माना जाता है, लेकिन सिंध में धार्मिक कट्‍टरपंथियों की ताकतें इसे मजहब की आड़ में अच्छे काम की तरह पेश कर रही हैं। 
 
वंकवानी ने कहा कि अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करता है, तो इस तरह के धर्मांतरण का हिन्दू काउंसिल विरोध नहीं करती है। उन्होंने आगे कहा कि सिंध के हालात बिलकुल अलग हैं। यहां फोकस हिन्दू लड़कियों का अपहरण करके उनका धर्मपरिवर्तन करना है, ताकि बिना उनकी मर्जी के जबरन उनसे शादी की जा सकें। पाकिस्तानी सांसदों ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून नहीं बनाने को लेकर सिंध सरकार की आलोचना की। लोगों का मानना है कि जबरन धर्मांतरण को गैरकानूनी बनाए जाने से धार्मिक अल्पसंख्यकों को थोड़ी राहत मिल सकती है। 
 
पिछले साल सिंध विधानसभा ने इस बिल को एकमत से पास कर दिया था, लेकिन गर्वनर ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उनके हस्ताक्षर के बाद ही यह बिल आधिकारिक कानून की शक्ल ले सकता है। गर्वनर ने बिल को वापस विधानसभा के पास भेजकर उनसे दोबारा इस पर विचार करने को कहा। 
 
वंकवानी ने बताया कि इससे पहले भी कासिम हाजम नाम के शख्स ने 15 साल की एक हिन्दू लड़की गंगा का अपहरण किया और फिर उसका जबरन धर्मांतरण करके बंदूक के जोर पर उसके साथ शादी कर ली। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं में लगातार तेजी आ रही है और इससे साबित होता है कि सरकार गैर-मुस्लिम समुदायों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम है। 
 
काउंसिल की बैठक में शरीक होने वाले सदस्यों में से एक ने कहा कि हर साल 5000 हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यहां हिन्दू अपेक्षाकृत गरीब हैं, उनके पास चुप रहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वंकवानी ने बताया कि जो लोग नाबालिग हिन्दू लड़कियों को अपहरण कर जबरन उनसे शादी करते हैं, वे कुछ हफ्तों बाद किसी मदरसे से धर्मांतरण का प्रमाणपत्र लेकर अदालत के सामने हाजिर हो जाते हैं और उनके अपराध को न्यायिक आधार मिल जाता है। 
 
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