सीबीएसई के अंकों का खुलासा आरटीआई से नहीं
हाईकोर्ट दिया फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों का खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे ग्रेडिंग व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावित होगा। कोर्ट ने कहा कि एकल जज की पीठ और सीआईसी के निर्देश ग्रेडिंग व्यवस्था के तहत अंकों की जगह ग्रेड की व्यवस्था करने के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। एकल जज की पीठ ने एक छात्रा के दसवीं के अंकों का खुलासा करने की मांग के बाद इस संबंध में यह आदेश दिया था।कोर्ट ने कहा कि ग्रेडिंग व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को ग्रेड देना था। छात्रा के अंकों की जानकारी को आरटीआई में सूचना नहीं कहा सकता, क्योंकि इससे अंकों की जगह ग्रेड देने की व्यवस्था प्रभावित होगी।