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Last Modified: बुधवार, 7 अक्टूबर 2020 (11:32 IST)

शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- ऐसे विरोध प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं

शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- ऐसे विरोध प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं - Supreme court on Shaheen bagh protest
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शाहीन बाग (shaheen bagh) मामले में बुधवार को कहा कि किसी भी सार्वजनिक जगह को विरोध प्रदर्शन के लिए इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस तरह के विरोध प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं हैं।
 
उन्होंने कहा कि सड़क को अनिश्चित काल तक बंद नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामले में प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए।
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार संविधान में है लेकिन विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह होनी चाहिए। आम लोगों को विरोध प्रदर्शन से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं होगी।
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध के अधिकार को आवागमन के अधिकार के साथ संतुलित करना होगा।
 
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया की ऐसी स्थिति बनने पर प्रशासन को खुद ही कार्रवाई करनी चाहिए। किसी कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया के प्रोपगेंडा के जरिए हालात खराब होने का खतरा बना रहता है।
 
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