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दीवाली पर पटाखे चलाने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला...

Supreme Court
नई दिल्ली। देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे चलाने को लेकर भी बड़ा फैसला दिया है।
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखे जलाने पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। केंद्र, राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सिर्फ लाइसेंसधारक ही पटाखे बेच सकेंगे, सिर्फ कम एमिशन वाले पटाखे बेचे जाने की ही अनुमति होगी। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई गई।
 
कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन बेचने पर अवमानना माना जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों की बिक्री से जुड़े ये निर्देश सभी त्योहारों तथा शादियों पर भी लागू होंगे। दीवाली पर पटाखे रात को 8 से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह समय-सीमा पूरे देश पर लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आदेश पर करवाने की जिम्मेदारी इलाके के SHO की होगी और अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो SHO को निजी तौर पर कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा।
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