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Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 25 जुलाई 2017 (21:49 IST)

सहारा प्रमुख को 1500 करोड़ जमा कराने का आदेश

सहारा प्रमुख को 1500 करोड़ जमा कराने का आदेश - Subrata Roy Sahara Supreme Court Parole
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को सात सितम्बर तक सेबी-सहारा खाते में 1500 करोड़ रुपए जमा कराने का आज आदेश दिया। न्यायालय ने सहारा प्रमुख की पैरोल अवधि भी 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी की पीठ ने यह आदेश सहारा प्रमुख एवं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
       
शीर्ष अदालत ने कहा, 'पहले बकाया पैसे जमा हों उसके बाद हम देखेंगे कि निवेशक को पैसा आपके कहे मुताबिक मिला था या नही। हम यह भी देखेंगे कि वे निवेशक थे, काल्पनिक थे या चांद से आए थे।' न्यायालय ने सहारा प्रमुख की एमबी वैली की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया। न्यायालय ने एमबी वैली नीलामी के लिए आधिकारिक लिक्विडेटर की योजना पर मुहर लगा दी। इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। इससे पहले न्यायालय ने सहारा समूह के वकील कपिल सिब्बल की उस दलील को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने बकाया 9017 करोड़ चुकाने के लिए डेढ़ साल का समय मांगा था। (वार्ता)
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