• Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Robert Vadera appears before ed for 3rd round enquiry
Written By
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 9 फ़रवरी 2019 (16:57 IST)

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी बार ED के सामने पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा, पूछताछ जारी

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी बार ED के सामने पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा, पूछताछ जारी - Robert Vadera appears before ed for 3rd round enquiry
नई दिल्ली। मनी लॉड्रिंग मामले में शनिवार को राबर्ट वाड्रा तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। इससे पहले भी इसी हफ्ते दो बार ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। 

वाड्रा मध्य दिल्ली के जामनगर हाउस स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय में अपने निजी वाहन से सुबह करीब दस बजकर 45 मिनट पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि जांच अधिकारी को वाड्रा से और सवाल पूछने थे और इसलिए उन्हें शनिवार को पेश होने के लिए कहा गया था।
 
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई और प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट से बुधवार छह घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ हुई थी। इस दौरान जांचकर्ताओं ने उनके बयान रिकॉर्ड किया। इसके अगले ही दिन वाड्रा ने गुरुवार को एक बार फिर 9 घंटे तक पूछताछ की थी।
 
माना जा रहा है कि पिछली बार पूछताछ के दौरान वाड्रा का सामना उन दस्तावेजों से कराया जो एजेंसी ने मामले की जांच के दौरान जब्त किए हैं। उनमें फरार रक्षा डीलर संजय भंडारी से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं।
 
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि वाड्रा ने इस मामले के जांच अधिकारी के साथ दस्तावेज साझा किये तथा कहा कि जब उन्हें और दस्तावेज प्राप्त होंगे तो उन्हें भी साझा किया जाएगा।
 
यह मामला लंदन में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड (ब्रिटिश पाउंड) की संपत्ति की खरीद में कथित रूप से धनशोधन से संबंधित है। यह संपत्ति कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की है।
 
इस जांच एजेंसी ने दिल्ली की एक अदालत से यह भी कहा था कि उसे लंदन में कई नई संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है जो वाड्रा की है। उनमें पचास और चालीस लाख ब्रिटिश पाउंड के दो घर तथा छह अन्य फ्लैट एवं अन्य संपत्तियां हैं। वाड्रा ने अवैध विदेशी संपत्ति से जुड़े आरोपों से इनकार किया है और आरोप लगाया कि राजनीतिक हित साधने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है।
 
सूत्रों ने बताया कि उनका बयान धनशोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 50 (तलब, दस्तावेजजों की पेशी और गवाही से संबंधित प्राधिकारों के अधिकार) के तहत दर्ज किया जा रहा है जैसा कि पहले दो बार किया गया था।