2000 के नोट बदलने के लिए नहीं भरना होगा फॉर्म, ना लगेगा पहचान पत्र
2000 rupee note : भारतीय स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी कर कहा कि 2000 के नोट बदलने के लिए ना तो कोई फॉर्म भरना होगा, ना ही किसी पहचान पत्र जरूरत होगी। 23 मई से बैंकों में बदले जाएंगे नोट।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि आम जनता को एक बार में कुल 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। विनिमय के समय कोई पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।
बैंक ने 20 मई के पत्र में कहा कि एसबीआई ने अपने स्थानीय प्रधान कार्यालयों को जनता के लिए सभी तरह के सहयोग की व्यवस्था करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 के नोट फिलहाल वैध रहेंगे। जानकारी के मुताबिक क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। हालांकि लोग 30 सितंबर तक अपने नोट बदल सकेंगे।
यदि आपके पास 2000 के नोट हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन नोटों को 23 मई से 30 सितंबर तक बदल सकेंगे। हालांकि एक बार में 10 नोट (20 हजार रुपए) ही बदले जा सकेंगे।
हालांकि आरबीआई ने इसे नोटबंदी नहीं कहा है, लेकिन 30 सितंबर के बाद 2000 के सभी नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। फिलहाल 2000 के नोट आम दिनों की भांति बाजार में चलते रहेंगे।