यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को बड़ा झटका, हिसार अदालत ने खारिज की जमानत याचिका
हरियाणा के हिसार जिले की एक अदालत ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। ज्योति को जासूसी के संदेह में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। ज्योति के अधिवक्ता ने इसकी जानकारी दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सुनील कुमार ने ज्योति के अधिवक्ता कुमार मुकेश के माध्यम से दायर आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई की।
पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया और दलील दी कि मामले की जांच चल रही है। मुकेश ने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ज्योति की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने नौ जून को ज्योति की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी थी और अदालत अब उसके मामले की सुनवाई 23 जून को करेगी। ज्योति (33) वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुईं।
हिसार पुलिस ने 16 मई को जासूसी के संदेह में जयोति को गिरफ्तार किया था और बाद में अदालत ने उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद, पुलिस के पूछताछ करने के उपरांत अदालत ने हिरासत की अवधि चार दिन और बढ़ा दी। 26 मई को अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
हिसार की रहने वाली ज्योति एक यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जेओ चलाती थीं। उन्हें न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया और शासकीय गोपनीयता अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
हिसार पुलिस ने पहले कहा था कि ज्योति के पास किसी भी सैन्य या रक्षा संबंधी जानकारी तक पहुंच होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन दावा किया कि वह कुछ लोगों के संपर्क में थी और जानती थी कि वे पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव (पीआईओ) हैं।
पुलिस सूत्रों ने पहले कहा था कि वे नवंबर 2023 से पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थी। भारत ने कथित तौर पर जासूसी में लिप्त होने के कारण 13 मई को दानिश को निष्कासित कर दिया था। पुलिस ने दावा किया है कि पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव ज्योति को अपने एक सूत्र के तौर पर बढ़ावा दे रहे थे। भाषा Edited by: Sudhir Sharma