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Written By अवनीश कुमार
Last Updated : सोमवार, 16 मई 2022 (18:14 IST)

ज्ञानवापी मस्जिद केस : वजूखाने को सील करने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष

ज्ञानवापी मस्जिद केस : वजूखाने को सील करने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष - Gyanvapi Masjid Case: Muslim side will challenge the order to seal the Vazukhana in Allahabad High Court
वाराणसी। उत्तरप्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान सोमवार को एक पक्ष की तरफ से पक्षकार ने 'बाबा मिल गए' की जानकारी मीडिया को दी थी। इसके बाद वादी पक्ष के अधिवक्‍ताओं की ओर से तुरंत अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें शिवलिंग की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई गई थी। 
वादी पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को सील करने का आदेश दिया है। वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।

सोमवार को सर्वे टीम में शामिल वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने शिवलिंग को सुरक्षित स्थिति में रखने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार की अदालत में अर्जी दाखिल की। 
इस याचिका पर वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को सील करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट बनारस को आदेश दिया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पर भी रोक लगाई जाती है। 
सिविल कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को सील किए गए स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देते हुए कहा है कि अगर किसी भी प्रकार से आदेश का उल्लंघन होता हुआ पाया गया तो इसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही आप सभी की होगी।

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