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  4. GST reforms : 33 life saving drugs tax free, big relief for patients
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (12:22 IST)

GST rates change : जीएसटी में बड़ा बदलाव, 33 जीवनरक्षक दवाएं टैक्स फ्री, मरीजों को मिलेगी राहत

कैंसर, थैलेसीमिया, किडनी ट्रांसप्लांट समेत कई गंभीर बीमारियों की दवाएं अब टैक्स फ्री, 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें

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GST News in hindi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में बड़े बदलाव का एलान कर दिया है। नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से लागू हो जाएगी। मोदी सरकार के इस फैसले से लगभग 175 वस्तुओं के दाम कम हुए हैं। इनमें 33 जीवन रक्षक दवाएं भी शामिल है। हालांकि कुछ वस्तुओं पर 40 फीसदी जीएसटी स्लैब लगाने का भी फैसला हुआ है। ALSO READ: GST rates change : सस्ते हुए 175 वस्तुओं के दाम, जानिए किन वस्तुओं पर पड़ी महंगाई की मार
 
जीएसटी परिषद्‍ की बैठक में 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर शून्य कर दिया है। इसके अलावा तीन अन्य जीवनरक्षक दवाओं पर GST को 5 पर्सेंट से जीरो किया गया है। ये सभी दवाएं कैंसर, थैलेसीमिया, किडनी ट्रांसप्लांट, दुर्लभ जेनेटिक बीमारियां, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और अन्य गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होती है। 
 
इन दवाओं में Agalsidase Beta, Imiglucerase, Onasemnogene abeparvovec, Daratumumab, Alectinib, Risdiplam, Atezolizumab, Evolocumab, और Inclisiran जैसी दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं उन मरीजों के लिए बहुत जरूरी हैं जो गंभीर और जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं। ALSO READ: GST Reforms : 10 पाइंट्स में जानिए क्या होगा आप पर असर?
 
इसके अलावा अन्य दवाओं पर भी टैक्स 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। अब इन दवाओं पर कम टैक्स देना होगा। इससे उनकी कीमत पहले से काफी कम हो जाएगी। मरीजों को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी और उनका आर्थिक बोझ भी घटेगा।
edited by : Nrapendra Gupta 
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