सरकार ने जारी किए नए ड्रोन नियम, अब आसानी से मिलेगी अनुमति
नई दिल्ली। देश में ड्रोन उड़ाने की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इनके नियमों को और भी आसान कर दिया है। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अनुमति के लिए लगने वाले 25 फॉर्म्स की संख्या को घटाकर 5 कर दिया है तथा इस पर लगने वाली 72 तरह की फीस की जगह अब सिर्फ 4 तरह के शुल्क लगेंगे।
उदाहरण के लिए एक बड़े आकार के ड्रोन को उड़ाने के लिए लगने वाला रिमोट पायलट लाइसेंस फीस को 3000 रुपए से घटाकर सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपए कर दिया गया है। यह लाइसेंस 10 साल तक के लिए मान्य होगा। नए नियमों में विभिन्न प्रकार के अप्रूवल की जरूरतों को भी हटा दिया गया है जिसमें इसके इम्पोर्ट क्लियरेंस, मौजूदा ड्रोन की मंजूरी, ऑपरेट परमिट आदि शामिल है। नए ड्रोन नियमों में अन्य अप्रूवल जैसे यूनिक ऑथराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर आदि की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।