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Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 13 फ़रवरी 2025 (13:54 IST)

गिरफ्तारी का डर, आप MLA अमानतुल्लाह खान ने मांगी अग्रिम जमानत

पुलिस दल पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के मामले में अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया

गिरफ्तारी का डर, आप MLA अमानतुल्लाह खान ने मांगी अग्रिम जमानत - Fearing arrest, AAP MLA Amanatullah Khan sought anticipatory bail
Amanatullah Khan seeks anticipatory bail: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने 10 फरवरी को जामिया नगर में पुलिस दल पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करने के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। दूसरी ओर, दिल्ली हाईकोर्ट ने धनशोधन मामले में ईडी की याचिका पर आप विधायक से जवाब मांगा है। खान ने विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह के समक्ष याचिका दायर कर जांच में शामिल होने से पहले गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं।
 
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर : दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस की एक टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में ओखला से विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। न्यायाधीश द्वारा दिन के आखिर में मामले की सुनवाई किए जाने की संभावना है। पुलिस ने कहा कि विधायक की अगुवाई में आई भीड़ ने हत्या के प्रयास के एक मामले के आरोपी को हिरासत से भागने में मदद की। पुलिस ने कहा कि कथित घटना उस समय घटी जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शाबाज खान नामक उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। ALSO READ: तीन राज्यों में छापे, आप MLA अमानतुल्लाह ने कहा- मैं दिल्ली में ही हूं
 
दिल्ली हाईकोर्ट ने खान से जवाब मांगा : दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर आप नेता अमानतुल्ला जवाब मांगा जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से अधीनस्थ अदालत के इनकार और रिहाई के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने ओखला से ‘आप’ के विधायक को नोटिस जारी कर मामले को 21 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। ALSO READ: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए क्‍या है मामला...
 
न्यायाधीश ने अधीनस्थ अदालत से भी उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई की तारीख के बाद तक कार्यवाही स्थगित करने को कहा। ईडी के वकील ने न्यायालय से कहा कि निचली अदालत ने खान और उनकी पत्नी के खिलाफ अभियोजन पक्ष की शिकायत (आरोपपत्र) पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को मामले की सुनवाई होनी है।
 
110 पेज का आरोप पत्र : ईडी ने 29 अक्टूबर, 2024 को 110 पृष्ठ की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र के समान) दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के जरिए धन अर्जित किया। खान को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित उनके आवास की तलाशी भी ली थी। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
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