बुधवार, 16 अप्रैल 2025
  • Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. समाचार
  3. मध्यप्रदेश
  4. Bhopal 144 on Social media
Written By
Last Modified: भोपाल , मंगलवार, 3 अप्रैल 2018 (11:39 IST)

भोपाल में सोशल मीडिया पर धारा 144

Bhopal
भोपाल। मध्यप्रदेश के उत्तरी हिस्से में सोमवार को भड़की हिंसा के बाद राजधानी भोपाल में ऐहतियातन सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू कर दी गई है।
 
सूत्रों के मुताबिक जिला दंडाधिकारी सुदाम पी खाड़े द्वारा सोमवार रात धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भ्रामक, सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले संदेश प्रसारित किए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के आपत्तिजनक संदेश फैलाता है तो उसके खिलाफ धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
 
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि लोगों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से आज राजधानी भोपाल में फ्लैग मार्च किया जाएगा। नए भोपाल में दोपहर 12 से दो और पुराने भोपाल में शाम पांच से सात बजे के बीच फ्लैग मार्च होगा।
 
इसके पहले राजधानी में कल कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए आला अधिकारियों की एक बैठक भी हुई। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक जयदीप प्रसाद ने निर्देश दिए कि अधिकारी अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए कानून व्यवस्था पर नजर रखें। (वार्ता) 
ये भी पढ़ें
पीएफ से जुड़ी बड़ी खबर, नौकरी जाने पर भी मिलेगा यह फायदा