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MP : बिना Aadhaar लिंक अब नहीं मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट और नया नल कनेक्शन, जान लीजिए नया नियम
इंदौर। सरकार जनता से जुड़ी सुविधाओं का डिजिटलाइजेशन कर रही है ताकि सही व्यक्ति ही इसका लाभ जल्दी से उठा सके। मध्यप्रदेश सरकार के नए नियम के मुताबिक अब नगर निगम में अगर आप नया नल कनेक्शन ले रहे हैं या शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका आधार लिंक होना जरूरी है यानी अब नगरपालिका के पोर्टल पर आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कदम : सरकार ने यह निर्णय लिया है कि संपत्ति रजिस्ट्रेशन, संपत्ति कर, नल कनेक्शन, ट्रेडिंग लाइसेंस, फायर एनओसी, नो ड्यूट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो आपको आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा। सरकार चाहती है कि नगर निगम में किसी भी फर्जीवाड़े को इससे प्रक्रिया से रोका जा सकता है, साथ ही इससे काम भी आसान और तेजी से होगा।
आधार के अलावा ऑप्शन : घर बैठे आप नगर निगम का कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके लिए ई-पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगर आप प्राइवेसी में आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो सरकार ने इसके लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, वोटर आईडी ऑप्शन दिया है।
