Covid-19 : 30 सितंबर तक ज्यादा कर्ज ले सकेंगे बैंक, RBI ने 3 महीने और बढ़ाई डेडलाइन
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों के मद्देनजर बैंकों की नकदी की दिक्कतों को दूर करने के लिए कर्ज की बढ़ी सीमा की सुविधा को 30 सितंबर तक का विस्तार देने का निर्णय लिया है।
रिजर्व बैंक ने अस्थायी उपाय के रूप में सीमांत स्थायी सुविधा (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी / एमएसएफ) के तहत अधिसूचित बैंकों के लिए कर्ज लेने की सीमा को बढ़ा दिया था। यह उपाय 27 मार्च 2020 से अमल में आया है। इसके तहत बैंक रिजर्व बैंक से अपनी शुद्ध मांग व समय देयता (एनडीटीएल) के 2 प्रतिशत के बजाय 3 प्रतिशत के बराबर कर्ज उठा सकते हैं।
एमएसएफ के तहत बैंक केंद्रीय बैंक से वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों में निवेश कम कर एक दिन की परिपक्वता वाला कोष उधार ले सकते हैं।
रिजर्व बैंक ने अधिसूचित बैंकों को यह छूट पहले 30 जून 2020 तक के लिए दी थी। अब इसे 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा कि एक समीक्षा के आधार पर अब इस बढ़ी हुई सीमा को 30 सितंबर 2020 तक का विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। (भाषा)