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Last Modified: मंगलवार, 30 अक्टूबर 2018 (08:59 IST)

शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, परमार्थ और धार्मिक न्यासों को आयकर में छूट के लिए भरना पड़ेगा ऑनलाइन फार्म

शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, परमार्थ और धार्मिक न्यासों को आयकर में छूट के लिए भरना पड़ेगा ऑनलाइन फार्म - incometax Department proposes online filing of tax exemption application
नई दिल्ली। शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, परमार्थ और धार्मिक न्यासों को जल्द कर छूट या मुक्तता के लिए ऑनलाइन आवेदन दायर करना होगा। आयकर विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी है। विभाग ने संशोधित नियमों और आवेदन फॉर्म पर अंशधारकों से 12 नवंबर तक टिप्पणियां मांगी हैं।
 
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा कि जिस तरीके से विशेष रूप से सरकार में डिजिटल को आगे बढ़ाया जा रहा है, आयकर विभाग ने तय किया है कि इस तरह के आवेदनों को मैनुअल रूप में देने की प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त किया जाए।
 
इस तरह के आवेदन के साथ कंपनी पंजीयक के साथ पंजीकरण की स्वसत्यापित प्रति भी देनी होगी, साथ ही इसमें लेखे-जोखे और बही-खाते की प्रति भी देनी होगी। (भाषा)
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