दावे फॉर्म में संशोधन कर सकती हैं कंपनियां
नई दिल्ली। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने शुक्रवार को कहा कि कारोबारी इकाइयां अब माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था की ओर बदलाव के समय के अपने पुराने दावों को पोर्टल पर अपलोड किए गए फार्म में संशोधित कर सकती हैं।
जीएसटीएन ने बयान में कहा, जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी ट्रान-एक में पहले किए गए दावों में संशोधन की सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा उन करदाताओं के लिए है, जो इस फॉर्म को पहले ही यानी 9 नवंबर, 2017 तक जमा कर चुके हैं।
फॉर्म ट्रान-एक के तहत उन कारोबारियों को जानकारी भरनी है, जो कि जीएसटी लागू होने से पहले दिए गए कर का क्रेडिट चाहते हैं और उसका दावा कर रहे हैं। इस दावा फॉर्म को भरने की सुविधा जीएसटीएन पोर्टल पर अगस्त, 2017 में शुरू की गई थी।
सरकार ने सितंबर में ट्रान-एक (ट्रांजेक्शन-एक) एकबारगी संशोधन की सुविधा दी थी। जीएसटीएन ने कहा कि ट्रान-एक घोषणा को संशोधित करने की सुविधा उन करदाताओं को दी गई है, जो इसे पहले ही भर चुके हैं। यह संशोधन मूल क्रेडिट की तुलना में अधिक या कम हो सकता है। (भाषा)