गुजरात में अब महिलाएं कर सकेंगी नाइट शिफ्ट, सरकार ने बढ़ाए काम के घंटे, सर्वसम्मति से पारित हुआ विधेयक
Women can now work night shifts in Gujarat : गुजरात विधानसभा ने दुकान और स्थापना (संशोधन) विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया है। इसके तहत महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है और ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ाई गई है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कंपनियों पर कड़ी शर्तें भी रखी हैं। शुरुआत में विपक्ष ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन सरकार के भरोसे के बाद इस बिल का समर्थन किया है।
खबरों के अनुसार, गुजरात विधानसभा ने दुकान और स्थापना (संशोधन) विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया है। इसके तहत महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है और ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ाई गई है।
हालांकि सरकार ने इसके लिए कंपनियों पर कड़ी शर्तें भी रखी हैं। शुरुआत में विपक्ष ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन सरकार के भरोसे के बाद इस बिल का समर्थन किया है। सरकार ने इसे औद्योगिक शांति और आर्थिक समृद्धि की दिशा में बड़ा सुधार बताया है।
श्रम और रोजगार मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने कहा कि यह बदलाव व्यापारियों और उद्योगों के लिए काम करना आसान बनाएगा और राज्य में निवेश को बढ़ावा देगा। सरकार का मानना है कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी और उद्योगों को ज्यादा लचीलापन मिलेगा।
इस नए कानून के तहत दैनिक काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं और लगातार काम करने की अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दी गई है। ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी है। हालांकि इसके लिए महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, परिवहन सुविधा, अलग आराम कक्ष और शौचालय जैसी सुविधाएं देना अनिवार्य होगा।
Edited By : Chetan Gour