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Written By भाषा
Last Modified: लंदन , शुक्रवार, 4 जुलाई 2014 (22:24 IST)

फोन हैकिंग घोटाले में एंडी कोलसन को सजा

एंडी कोलसन
FILE
लंदन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के पूर्व संचार प्रमुख एंडी कोलसन को मीडिया के बेताज बादशाह रूपर्ट मडरेक के ब्रिटिश मीडिया साम्राज्य को हिला देने वाले और उनके लोकप्रिय टैब्लायड को बंद कराने वाले फोन हैकिंग घोटाले में संलिप्तता के सिलसिले में शुक्रवार को 18 महीने की कैद की सजा सुनाई गई।

लंदन की ओल्ड बेली अदालत ने मडरेक के लोकप्रिय टैब्लायड ‘न्यूज ऑफ द वर्ल्ड’ को धाराशायी करने वाले इस फोन हैकिंग घोटाले में 46 वर्षीय कोलसन के साथ टैब्लायड के तीन पूर्व कर्मियों को सजा सुनाई। टैब्लायड के पूर्व रिपोर्टर नेविले थर्लबेक (52) और पूर्व समाचार संपादक ग्रेग मिस्किउ (64) को छह-छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई।

पत्रकार जेम्स वेदरअप (58) को चार माह की कैद की निलंबित सजा और सामुदायिक सेवा की सजा मिली जबकि निजी जासूस ग्लेन मुलकायर (43) को छह माह की कैद की निलंबित सजा मिली। चारों को हल्की सजा सुनाई गई क्योंकि उन्होंने अपना अपराध स्वीकार लिया था। इस तरह के मामले में अधिकतम दो साल तक की सजा देने का प्रावधान है।

अब बंद हो चुके 168 साल पुराने टैब्लायड ‘न्यूज ऑफ द वर्ल्ड’ में ब्रिटिश राजपरिवार के सदस्यों, सामाजिक हस्तियां और अपराध के शिकार बने लोगों को हैकिंग को निशाना बनाया गया था।

बहुचर्चित फोन हैकिंग मुकदमे के सात प्रतिवादियों में शामिल कोलसन को 2000 और 2006 के बीच टैब्लायड की स्टोरी के लिए वॉयसमेल इंटरसेप्ट करने का दोषी पाया गया। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था। कैमरन को छवि और प्रस्तुति पर सलाह देने वाले कोलसन को जब सजा सुनाई जा रही थी तो उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।

जब लोगों को पता चला कि ब्रिटेन के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार ने हत्या की गई स्कूली छात्रा मिली डावलर के वॉयसमेल में अवैध रूप से चोरी से प्रवेश कर उसे सुना था तो देश में हंगामा मच गया। इसके बाद मडरेक ने जुलाई 2011 में इस टैब्लायड को बंद कर दिया।

बहरहाल, करीब आठ महीने चले मुकदमे में 24 जून को न्यूज इंटरनेशनल की पूर्व प्रमुख रेबेका ब्रुक्स और चार अन्य को तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया था।

कोलसन और अखबार के पूर्व शाही संपादक क्लाइव गुडमैन को पुलिस अधिकारियों से शाही टेलीफोन डायरेक्टरी खरीदने के आरोपों के तहत नए मुकदमे से गुजरना पड़ेगा। इस मामले में ज्यूरी किसी नतीजे तक पहुंचने में नाकाम रही थी। (भाषा)