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Last Updated : मंगलवार, 6 जनवरी 2015 (21:56 IST)

लखवी अगली सुनवाई पर अदालत में हाजिर हो...

लखवी अगली सुनवाई पर अदालत में हाजिर हो... - Lakhvi
इस्लामाबाद। मुम्बई पर 2008 आतंकी हमले का साजिशकर्ता और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी उर रहमान लखवी को पाकिस्तान की एक अदालत ने 26/11 मामले में उसकी जमानत के खिलाफ सरकार की अपील पर सुनवाई की अगली तारीख को उपस्थित होने का कहा है।
 
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत सिद्दिकी के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पीठ ने आज लखवी को जमानत देने के आतंकवाद निरोधक अदालत के निर्णय के खिलाफ सरकार की याचिका स्वीकार कर ली।
 
अभियोजन प्रमुख चौधरी अजहर ने सुनवाई के बाद बताया कि अदालत ने इस मामले में जिरह के लिए सुनवाई की अगली तारीख को लखवी को उपस्थित होने को कहा है और इस बारे में उसे नोटिस जारी किया गया है। संघीय जांच एजेंसी के एक विशेष अभियोजक अजहर ने कहा कि अदालत कार्यालय मामले की सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित करेगा। 
 
नवंबर 2008 में मुम्बई आतंकी हमले की योजना बनाने, वित्त पोषण और उसे अमलीजामा पहनाने में शामिल रहे लखवी को 18 दिसंबर 2014 को एटीसी ने जमानत प्रदान की दी थी। इसके अगले दिन लखवी को लोक व्यवस्था बनाए रखने (एमपीओ) के उपबंध के तहत हिरासत में लिया गया।
 
हालांकि, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश नुरूल हक कुरैशी ने एमपीओ के तहत लखवी को हिरासत पर रोक निलंबित कर दी थी जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बहरहाल, रिहा किए जाने से पहले लखवी को अफगानिस्तान के नागरिक मोहम्मद अनवर खान के अपहरण के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।
 
पुलिस ने उसे दो दिनों की हिरासत मे रखा और मजिस्ट्रेट की अदालत ने कल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कल अदियाला जेल भेज दिया। लखवी को पिछले पांच वर्षों से अदियाला जेल में रखा गया है। उसे 15 जनवरी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। (भाषा)