1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Cobra brought from 620 km away to Indore to kill his wife

पत्नी को मारने 620 किमी दूर से इंदौर लाया कोबरा, ऐसे हत्‍या को बताया हादसा, शिवानी हत्याकांड में पति को उम्रकैद

shivani cobra
पत्‍नी को मारने के लिए पति करीब साढे 600 किमी दूर से जहरीला कोबरा सांप लेकर आया, हत्‍या को सांप से डसना बताया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जांच में सामने आया कि पति ने पूरे सुनियोजित तरीके से पत्‍नी की हत्‍या को अंजाम दिया था। इस मामले में कोर्ट ने अब शिवानी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इंदौर के चर्चित 2019 शिवानी हत्याकांड में जिला कोर्ट ने आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई।

राजस्‍थान से कोबरा लेकर आया इंदौर : आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया इंदौर से 620 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर से ब्लैक डेजर्ट प्रजाति का कोबरा 30 हजार रुपए में खरीदकर लाया था। उसे 11 दिन घर में छिपाकर रखा। फिर मौका पाकर तकिए से पत्नी का गला घोंट दिया। इसके बाद कोबरा को मारकर उसके दांत पत्नी के हाथ में गड़ा दिए, ताकि पुलिस को लगे कि मौत सांप के काटने से हुई है। लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। फोरेंसिक साक्ष्यों और डॉक्टर के बयान ने पूरी कहानी उजागर कर दी। करीब साढ़े छह साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अमितेष को हत्या में उम्रकैद सुनाई। कोबरा की हत्या में तीन साल के कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड तथा साक्ष्य मिटाने के मामले में दो साल की सजा मिली।

क्‍या है पूरे हत्‍याकांड की कहानी : इंदौर के संचार नगर में 1 दिसंबर 2019 को घटना हुई थी। शिवानी पटेरिया (35) को उसका पति अमितेष और किरायेदार निखिल एमवायएच लेकर पहुंचे थे। परिजन ने डॉक्टरों को सांप के काटने से मौत होने की जानकारी दी थी। लेकिन शिवानी के मायके पक्ष ने घटना को संदेहास्पद बताया। कनाडिया टीआई मौके पर पहुंचे तो घर में मरा हुआ कोबरा पड़ा था। शिवानी के चाचा प्रभात दीक्षित ने आरोप लगाया था कि उनकी भतीजी की हत्या की गई है। वह घर में पलंग पर मृत मिली थी। पलंग पर सांप भी मृत मिला था। उनका आरोप था कि कुछ दिन पहले अमितेष ने तलाक की कोशिश की थी। वह दिल्ली की एक युवती के संपर्क में था और शिवानी को तलाक देना चाहता था।

आरोप था कि पति ने पहले से हत्या की योजना बनाई थी। एक बार गला दबाया था। फिर दो दिन पहले जहर देने की कोशिश की थी। घटना वाली सुबह पार्लर में सांप के डसने से अस्पताल ले जाने की बात कही। बात कराने को कहा तो जवाब मिला कि वह बात नहीं कर सकती। शाम पांच बजे मौत की सूचना दी गई। घर में ससुर ओमप्रकाश और ननद ऋचा भी थे। इस मामले में कोर्ट ने अब शिवानी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
लेखक के बारे में
नवीन रांगियाल
नवीन रांगियाल DAVV Indore से जर्नलिज्‍म में मास्‍टर हैं। वे इंदौर, भोपाल, मुंबई, नागपुर और देवास आदि शहरों में दैनिक भास्‍कर, नईदुनिया, लोकमत और प्रजातंत्र जैसे राष्‍ट्रीय अखबारों में काम कर चुके हैं। करीब 15 साल प्रिंट मीडिया में काम करते हुए उन्‍हें फिल्‍ड रिपोर्टिंग का अच्‍छा-खासा अनुभव है। उन्‍होंने अखबार.... और पढ़ें
अगला लेख
'कॉकरोच जनता पार्टी' को बड़ी राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने X अकाउंट बहाल किया, केंद्र सरकार का आदेश रद्द