पीएम केयर्स को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय से कोरोना वायरस (Corona virus) कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर्स कोष के गठन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एनवी रमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शाश्वत आनंद की याचिका निरस्त कर दी। न्यायालय ने इस तरह की याचिका दायर करने को लेकर आनंद से नाराजगी जताई और एक मिनट के भीतर याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान आनंद ने खंडपीठ से कहा कि वह कम से कम दो मिनट उनका निवेदन सुन लें, लेकिन खंडपीठ ने नाराजगीभरे लहजे में कहा कि इस याचिका से राजनीतिक बू आती है। आनंद के बार-बार आग्रह के बाद न्यायमूर्ति रमन ने उन्हें आगाह किया कि या तो वह (याचिकाकर्ता) अपनी याचिका वापस ले लें, या न्यायालय उन पर जुर्माना लगाएगी।
उन्होंने कहा, आपके (याचिकाकर्ता के) पास दो ही विकल्प है, या तो आप याचिका वापस ले लीजिए या आप पर हम भारी जुर्माना लगाएंगे। इसके बाद में आनंद ने याचिका वापस ले ली।(वार्ता)