बालाघाट में नाइट कर्फ्यू नहीं, गृह विभाग की अनुमति के बाद ही लगाया जा सकता है 'नाइट कर्फ्यू'
भोपाल। मध्यप्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने मंगलवार को कहा कि कोविड महामारी की रोकथाम के लिए किसी भी जिले में 'नाइट कर्फ्यू' राज्य के गृह विभाग की अनुमति के बाद ही लगाया जा सकता है। इसके साथ ही बालाघाट जिले में आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू नहीं हुआ है।
डॉ. राजौरा ने बालाघाट जिला कलेक्टर दीपक आर्य की ओर से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाए जाने संबंधी दिन में जारी किए गए आदेश के बाद सभी जिलों के प्रशासन को स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने के लिए राज्य के गृह विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
गृह विभाग के इस आदेश के बाद बालाघाट कलेक्टर ने देर शाम संशोधित आदेश निकाला। इसमें रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की बात हटा दी गई। इसके पहले दिन में निकाले गए आदेश में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक महाराष्ट्र की सीमा से लगे बालाघाट जिले में कर्फ्यू लगाने की बात कही गई थी।
इसके साथ ही बालाघाट कलेक्टर ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के नाम रात्रि में ही पत्र लिखा जिसमें महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते प्रकरणों का हवाला देते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की जरूरत बताई गई है। इस पत्र में गृह विभाग से कर्फ्यू संबंधी अनुमति मांगी गई है।
डॉ. राजौरा ने बताया कि बालाघाट जिले में आज रात्रिकालीन कर्फ्यू नहीं है। बालाघाट जिला कलेक्टर की ओर से प्राप्त पत्र के संबंध में राज्य सरकार कल निर्णय लेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार का निर्णय होने तक बालाघाट में नाइट कर्फ्यू नहीं है। (वार्ता)