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Last Modified: मंगलवार, 14 अप्रैल 2020 (16:41 IST)

बड़ी राहत, रेलवे ने माल ढुलाई से जुड़े कई शुल्क किए माफ

बड़ी राहत, रेलवे ने माल ढुलाई से जुड़े कई शुल्क किए माफ - No demurrage, wharfage, stacking, stabling, detention, ground usage charges till May 3: Indian Railways
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने मंगलवार को कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के मद्देनजर उसकी माल ढुलाई सेवाओं के लिए तीन मई तक विलम्ब शुल्क, स्थान शुल्क, माल ढेर लगाने का शुल्क, शेड में माल रखने का शुल्क, अवरोध शुल्क और स्थान उपयोग शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
 
ए शुल्क पहले 14 अप्रैल तक माफ किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की कि कोरोना वायरस महामारी को काबू करने के लिए लागू बंद की अवधि तीन मई तक बढ़ाई जाएगी। मंत्रालय ने इससे पहले 21 दिन के लिए लागू किए गए बंद की अवधि में भी ए शुल्क माफ कर दिए थे।
 
रेलवे ने तीन मई तक की अवधि को ‘अप्रत्याशित परिस्थिति’ समझते हुए शुल्क माफ किए जाने की अवधि बढ़ा दी है। रेलवे ने कहा कि तीन मई तक की अवधि के लिए माल ढुलाई पर विलम्ब शुल्क, स्थान शुल्क, माल ढेर लगाने का शुल्क, शेड/स्थान में माल रखने का शुल्क, यदि निजी/संयुक्त स्वामित्व का स्टॉक हो तो विलम्ब शुल्क, पार्सल ट्रैफिक पर विलम्ब शुल्क, पार्सल ट्रैफिक पर स्थान शुल्क, कंटेनर ट्रैफिक के मामले में अवरोध शुल्क और कंटेनर ट्रैफिक के मामले में स्थान उपयोग करने का शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
 
रेलवे की माल ढुलाई सेवाएं चालू हैं जो देशभर में लगातार आवश्यक वस्तुओं को पहुंचा रही हैं। (भाषा) (Photo courtesy: DD News)
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