इंदौर। Indore Lockdown News : मध्यप्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमती दिखाई नहीं दे रही है। कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इंदौर में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है।कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि लोगों को कोई परेशानी न हो, इसे देखते हुए रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक का समय मिलेगा।
राऊ नगर, महू नगर, शाजापुर शहर और उज्जैन शहर में भी 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन घोषित किया गया है। बड़वानी, राजगढ़, विदिशा जिलों में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी ज़िलों और जबलपुर शहर में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा।
इसमें लोग सब्जी-फल, दूध, किराना का सामान खरीद सकेंगे। कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 से 10 बजे तक सब्जी, फल, दूध एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। दवाई की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी।
कालाबाजारी करने वालों पर रासुका : कलेक्टर ने कहा कि चीजों की कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कालाबाजारी करने वालों पर रासुका की कार्रवाई भी की जा सकती है।
यह रहेंगे बंद : लॉकडाउन के दौरान सभी बाजार, सभी दुकानें, सभी संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन आने-जाने वालों को छूट रहेगी, लेकिन बाहर जाने का प्रमाण देना होगा।
- टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाने के लिए आ-जा सकेंगे।
- 45 वर्ष से ऊपर होने का प्रमाण देना होगा।
- फैक्टरियां और कारखाने चालू रहेंगे। उनमें काम करने वाले मजदूरों को आने-जाने की छूट रहेगी।
- सरकारी कर्मचारियों को अपने दफ्तर आने-जाने की छूट रहेगी, आईडी दिखाना पड़ेगा।
- इलाज के लिए और दवाई की दुकान पर जाने के लिए छूट रहेगी।
27 माइक्रो कंटेनमेंट एरिया : बदल का भट्टा, साउथ तुकोगंज, विजय नगर, खजराना, कनाड़िया, तिलक नगर, सिंधी कॉलोनी, विष्णु पुरी कॉलोनी, आदित्य नगर, शिव सिटी, शिक्षक नगर, कालानी नगर, ग्रेटर तिरुपति कॉलोनी, टेलीफोन नगर, स्कीम नंबर-71, उषा नगर एक्सटेंशन, बैंक कॉलोनी, विश्वकर्मा नगर, सुदामा नगर डी सेक्टर, सिद्धार्थ नगर, सिलिकॉन सिटी, रॉयल कृष्णा कॉलोनी (राऊ), दानागली (महू), गुप्ता कम्पाउंड (महू), रामचंद्र नगर, सुखलिया एवं विराट नगर को 27 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
कलेक्टर के आदेशों के अनुसार, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 के अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु दल भी गठित किए गए हैं। दल में शामिल इंसिडेंट कमांडर, राजस्व, पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारी माइक्रो कंटेनमेंट एरिया का नियमित रूप से सर्विलेंस करेंगे।
24 घंटे की हेल्पलाइन : सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि आपदा के समय कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा महत्व है, इसलिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की जा रही है, जहां कोरोना से जुड़े सवाल- जैसे किस अस्पताल में जगह है, टेस्ट कहां होंगे, कितनी फीस लगेगी ऐसे कई सवालों के जवाब इस हेल्पलाइन पर मिल पाएंगे।