ड्रग्स केस : आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, जेल में ही कटेगी रात
ड्रग्स केस में फंसे बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका एक बार फिर अगली तारीख के लिए टल गई है।
आर्यन के वकील और एनसीबी के बीच लंबी बहस के बाद आर्यन की जमानत पर कोर्ट ने अपना फैसला अगले दिन के लिए सुरक्षित कर लिया है। अब आर्यन खान की जमानत याचिका पर 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। आर्यन को एक रात और जेल में ही बितानी पड़ेगी।
खबरों के अनुसार सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कहा कि क्रूज से जब्त ड्रग्स का आर्यन से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन ने कोई गुनाह नहीं किया है। एनसीबी अच्छा काम कर रही है लेकिन बेगुनाहों को न फंसाए। वहीं एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि आरोपी से कोई बरामदगी नहीं हुई लेकिन वो बड़ी साजिश का हिस्सा है। विदेशों से लेन देन की जांच जरूरी है।
एनसीबी ने आर्यन की जमानत पर जवाब दाखिल करने के बाद रिमांड में कहा कि इस केस में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे के जरिए से नहीं समझा जा सकता है. भले ही आर्यन के पास ड्रग्स ना मिला हो लेकिन वे पेडलर के संपर्क में थे. ये बड़ी साजिश है. इसकी जांच जरूरी है. आर्यन खान पर कॉन्ट्राबैंड खरीदने का आरोप लगा था और यह कॉन्ट्राबैंड अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद किया गया था. विदेशों में ड्रग्स की लेनदेन को लेकर एनसीबी की जांच जारी है.
बता दें कि आर्यन का केस सतीश मानशिंदे लड़ रहे थे। अब आर्यन का केस सतीश मानशिंदे की जगह वकील अमित देसाई लड़ेंगे। अमित देसाई एक क्रिमिनल लॉयर हैं। आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनसीबी मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभी आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
आर्यन खान की जमानत याचिका याचिका इस आधार पर दाखिल की गई है कि उसके पास से किसी भी तरह का ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था और आरोपियों के साथ उसकी कोई मिली भगत नहीं थी। साथ ही इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला है कि आर्यन खान ने ड्रग्स का सेवन किया था।