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निगम चुनाव में एससी कोटाः चुनाव आयोग को नोटिस

नई दिल्ली| Naidunia| Last Modified बुधवार, 8 फ़रवरी 2012 (15:28 IST)
आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षण संबंधी अधिसूचना को निरस्त करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली चुनाव को नोटिस जारी किया है।


न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति राजीव सिकदर की खंडपीठ ने दिल्ली चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।


खंडपीठ ने यह निर्देश मजनू का टीला से वर्तमान कांग्रेस पार्षद विकास द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता पार्षद ने


गत 27 जनवरी को आयोग द्वारा निगम चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रत्याशियों के लिए सीटें आरक्षण संबंधी जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह अधिसूचना अतार्किक और मनमाना है।


याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तर दिल्ली नगर निगम की विधानसभा सीटों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अधिक है, लेकिन अधिसूचना के तहत कई सीटों पर इनकी संख्या को नजरअंदाज कर दिया गया है। हालत यह है आरक्षित सीटों की बजाए सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या अधिक है।


इससे पहले कापसहेड़ा के पार्षद अनिल यादव और एक वकील ने इस मुद्दे को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर भी अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है।

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