कुणाल घोष की जमानत याचिका खारिज
कोलकाता। अदालत ने शारदा फर्जी निवेश योजना मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सदस्य एवं सांसद कुणाल घोष की जमानत याचिका रविवार को खारिज करते हुए उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया।कुणाल को रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच विधाननगर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपूर्व कुमार घोष के समक्ष पेश किया गया जिसके बाद उन्होंने यह आदेश दिया।कुणाल के वकील ने जहां उन्हें जमानत देने की मांग की थी, वहीं पुलिस मामले में आगे की जांच के लिए कुणाल को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने की मांग कर रही थी।इस राज्यसभा सदस्य को शारदा फर्जी निवेश मामले में शनिवार को रात गिरफ्तार किया गया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सितंबर महीने में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए गए कुणाल ने न्यायाधीश के समक्ष कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली।ब्रॉडकास्ट वर्ल्डवाइड नामक कंपनी के महाप्रबंधक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के संबंध में उन्हें गिरफ्तार किया गया था कुणाल ने अदालत के बाहर कहा कि पुलिस के कथित क्रूर रवैए के विरोध में वे शनिवार को रात से भूख हड़ताल पर हैं।शनिवार को रात हुई गिरफ्तारी से पहले इस राज्यसभा सदस्य ने विधाननगर पुलिस आयुक्तालय के जासूसी विभाग के उपायुक्त अर्णव घोष पर ‘आपराधिक ब्लैकमेलिंग’ का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। (भाषा)