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Written By Naidunia
Last Modified: जबलपुर , बुधवार, 4 अप्रैल 2012 (10:16 IST)

ब्लू फिल्म मामले में जमानत नहीं

हाई कोर्ट
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एनके गुप्ता की एकलपीठ ने ब्लूफिल्म मामले में गिरफ्तार किए गए अधारताल निवासी सतीश नायडू की जमानत याचिका खारिज कर दी।


मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसके कश्यप ने अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरोपी ब्लू फिल्म बनाने का रैकेट संचालित करता था। इसके लिए भोली-भाली व जरूरतमंद युवतियों को रूपयों का लालच देकर फांसा जाता था। उन्हें पोर्न फिल्मों की स्टार बनाने का झांसा देकर नीली फिल्में तैयार की जातीं और शौकीनों को बेची जाती थीं। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।