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Last Updated : गुरुवार, 17 फ़रवरी 2022 (14:54 IST)

2-व्हीलर पर बच्चों को बैठाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियम, उल्लंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माना

2-व्हीलर पर बच्चों को बैठाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियम, उल्लंघन करने पर 1000 रुपए जुर्माना - children on 2 wheeler New rules of Motor Vehicle act
टू-व्हीलर पर बच्चों को सुरक्षित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टू-व्हीलर चालकों के लिए नए ट्रैफिक नियम जारी किए हैं। अब 4 साल से कम उम्र के बच्चों को टू-व्हीलर पर ले जाने के लिए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। चालकों को बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। साथ ही टू-व्हीलर की स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
 
नए नियम में ट्रैवलिंग के दौरान क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहनना जरूरी होगा। हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का पालन करना चाहिए। केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है। 
 
नए नियमों का संक्षिप्त नाम क्रेंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है। केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 के उपनियम (6) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल के पश्चात लागू होंगे। 
 
क्या है सेफ्टी हार्नेस बेल्ट: सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एडजेस्टेबल बेल्ट होता है। इस बेल्ट को बच्चा पहनता है, लेकिन इसका हिस्सा टू-व्हीलर राइडर से जुड़ा रहता है। जैसे बच्चा इस बेल्ट किसी स्कूल बैग की तरह पहन लेता है। फिर इसका एक हिस्सा राइडर के कमर या पेट से लॉक हो जाता है। इस तरह बच्चा पूरी तरह से राइडर से जुड़ा रहता है। इसका बड़ा फायदा है कि बच्चा बाइक या स्कूटर से गिरेगा नहीं। 
 
उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना : नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। टू-व्हीलर पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है। ये नियम 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएगा।