रविवार, 15 दिसंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Three auto-rickshaw drivers charged Rs73400 as challan
Written By
Last Modified: बुधवार, 4 सितम्बर 2019 (17:58 IST)

3 ऑटो चालकों को महंगा पड़ा यातायात नियमों का उल्लंघन, 73400 का जुर्माना

3 ऑटो चालकों को महंगा पड़ा यातायात नियमों का उल्लंघन, 73400 का जुर्माना - Three auto-rickshaw drivers charged Rs73400 as challan
गुरुग्राम। नया मोटर व्हीकल एक्ट (New motor vehicle act 2019) के लागू होने के बाद से जरूरी दस्तावेजों के बिना वाहन चलाना लोगों को खासा महंगा पड़ रहा है। गुरुग्राम (गुड़गांव) में 3 रिक्शा चालकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
 
गुरुग्राम पुलिस ने एक ऑटो चालक पर 37 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया। एक अन्य ऑटो चालक पर 27000 रुपए का जुर्माना किया गया। एक और ऑटो चालक को भी बगैर जरूरी दस्तावेज वाहन चलाने पर 9400 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। इन ऑटो चालकों के पास रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि कागजात नहीं थे।
 
नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसीपी क्राइम शमशेर सिंह ने कहा कि मोटर व्हीकल अमेडमेंट बिल 2019 के तहत यह चालान काटे गए हैं। 
इससे पहले मंगलवार को भी गुरुग्राम पुलिस ने एक स्कूटर चालक का 23 हजार रुपए का चालान काट दिया था। एक अन्य ऑटो चालक पर भी 32 हजार 500 रुपए का जुर्माना ठोका गया है।
 
उल्लेखनीय है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के पारित होने के बाद जुर्माना पहले की तुलना में कई गुना बढ़ा दिया गया है। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपए के स्थान पर अब 5,000 रुपए जुर्माना भरना होगा, जबकि अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा यानी 10000 रुपए जुर्माना देना होगा। पहले यह जुर्माना 500 रुपए था।
चित्र सौजन्य : ट्विटर
ये भी पढ़ें
गुरदासपुर के बटाला में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, चिंगारी से हुए धमाकों में 23 की मौत