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Last Modified: रविवार, 8 अक्टूबर 2017 (10:59 IST)

बीमा राशि के लालच में पत्नी की हत्या, मिली यह सजा...

बीमा राशि के लालच में पत्नी की हत्या, मिली यह सजा... - Insurance sum
बहराइच (उत्तरप्रदेश)। जिले की एक अदालत ने 4 लाख रुपए के लालच में पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई है।
 
अभियोजन पक्ष के अनुसार गिलौला थाना क्षेत्र निवासी विशंभर विश्वकर्मा ने अपनी बहन रूपवती (27) के पहले पति की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उसकी शादी श्रावस्ती जिले निवासी पप्पू उर्फ पवन विश्वकर्मा से कर दी। पहले पति की मौत के बाद उसके बीमे की 4 लाख रुपए की दावा राशि रूपवती को मिली थी।
 
रूपवती के बैंक खाते में जमा इन रुपयों पर पप्पू की नजर थी लेकिन वह पैसे किसी को देना नहीं चाहती थी। इसे लेकर पप्पू अकसर अपनी पत्नी को मारा-पीटा करता था। पत्नी का धन न मिलने से नाराज पप्पू 24 मई 2016 को गांव के ही अपने कुछ साथियों के साथ प्रसाद चढ़ाने के लिए रूपवती को नजदीक के एक मंदिर में ले गया और वहां उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।
 
सत्र परीक्षण के दौरान अपर जिला जज नरेन्द्र कुमार ने मृतका के पति पप्पू उर्फ पवन को शनिवार को मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद तथा 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं अदा करने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (भाषा)
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