राजा रघुवंशी हत्याकांड में आया बड़ा अपडेट, शिलांग कोर्ट ने दी 2 आरोपियों को जमानत
Raja Raghuvanshi murder case : शिलांग की एक स्थानीय अदालत ने इस साल मई में इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में 2 सह आरोपियों लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को जमानत दे दी है। सोनम मेघालय से भागने के बाद इंदौर स्थित जिस फ्लैट में रुकी थी तोमर उस फ्लैट का मालिक है और बलबीर वहां सुरक्षा गार्ड था। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को तोमर और अहिरवार को ज़मानत दे दी क्योंकि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया था। गौरतलब है कि अभी भी इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम, राज कुशवाहा और तीनों भाड़े के हत्यारे फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
तोमर और अहिरवार के वकील ने बताया कि उन पर जमानती अपराधों के तहत आरोप लगाए गए थे। तोमर और अहिरवार पर न्याय में बाधा डालने और इंदौर के एक फ्लैट में साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के आरोप थे, जहां राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाह ठहरा था।
राजा रघुवंशी हत्याकांड के दोनों सह-आरोपियों लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। सोनम रघुवंशी ने यह फ्लैट 7 जून को छोड़ दिया था। पति राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर आ गई थी और कुछ दिन तक राज कुशवाह के घर ही रुकी। फिर देवास नाका के फ्लैट में चली गई जिसे विशाल ने किराए से लिया था।
गौरतलब है कि अभी भी इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम, राज कुशवाहा और तीनों भाड़े के हत्यारे फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है।
Edited By : Chetan Gour