बड़ी खबर, यूपी में 6 माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोराना महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस दौरान कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन किसी प्रकार की मांग को लेकर हड़ताल नहीं करेगा।
उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंहल ने अधिसूचना भी जारी कर दी। अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम,1966 की धारा तीन की उपधारा एक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने छह माह की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया है।
इसके दायरे में उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा,राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में हड़ताल नहीं की जा सकेगी।
सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार ने यह फैसला भक्तों में कटौती के बाद कुछ कर्मचारी संगठनों के आक्रोश और आंदोलन की चेतावनी के मद्देनजर लिया है।
वही कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि इस महामारी के संकट में सभी कर्मचारी शिक्षक, चिकित्सक व अन्य कर्मचारी बड़ी ही इमानदारी के साथ अपने काम को कर रहे हैं और सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा यह बात सही है कि भत्ते की कटौती के बाद से कर्मचारियों के अंदर नाराजगी है लेकिन इस महामारी में सरकार का हम पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। ऐसा कानून लगाने का मतलब स्पष्ट है सरकार कर्मचारियों को अकारण चुनौती दे रही है।