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Last Modified: सोमवार, 11 मार्च 2024 (15:37 IST)

मालेगांव विस्फोट मामले में BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी

मालेगांव विस्फोट मामले में BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी - Warrant issued against BJP MP Pragya Thakur in Malegaon blast case
Warrant against BJP MP Sadhvi Pragya Thakur: मुंबई में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बार-बार चेतावनी के बावजूद पेश नहीं होने पर सोमवार को जमानती वारंट जारी किया है। उल्लेखनीय है कि इस बार भोपाल से सांसद ठाकुर का लोकसभा टिकट कट गया है। 
 
सुनवाई के लिए पेश होने का दिया था निर्देश : ठाकुर और 6 अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UPPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज है। एनआईए अदालत वर्तमान में दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है। विशेष अदालत ने इससे पहले आरोपियों को सुनवाई के लिए उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।
अदालत ने दी थी ठाकुर को चेतावनी : विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने सोमवार को ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया और जांच एजेंसी को 20 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। न्यायाधीश ने पिछले माह ठाकुर को चेतावनी दी थी कि यदि वह अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं हुईं तो उनके खिलाफ ‘उचित कार्रवाई’ की जाएगी।
 
2008 में हुआ था विस्फोट : मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर रखे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ता कर रहा था, लेकिन 2011 में मामला एनआईए को सौंप दिया गया। (भाषा/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
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