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12 साल तक के बच्चों से दुष्कर्म मामले में फांसी पर विचार

Supreem court on Rape
नई दिल्ली। केंद्र सरकार 12 साल की आयु तक के बच्चों के बलात्कार के दोषी को मौत की सजा के प्रावधान करने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को यह जानकारी दी।
 
केंद्र की ओर से मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को यह बताया गया कि सरकार बाल यौन अपराध निरोधक कानून (पॉक्सो एक्ट) 2012 में संशोधन करके 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के साथ बलात्कार के दोषियों के लिए फांसी की सजा के प्रावधान पर विचार कर रही है। 
 
सरकार का यह कदम उन्नाव और कठुआ सामूहिक बलात्कार कांड के बाद देशभर में पैदा हुए आक्रोश के बीच सामने आया है। पेशे से वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की एक जनहित याचिका की सुनवाई की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने यह रिपोर्ट सौंपी। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। केंद्र सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के उप-सचिव आनंद प्रकाश के माध्यम से यह पत्र सौंपा है। 
 
गौरतलब है कि उन्नाव सामूहिक बलात्कार मामले में उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार और पीड़िता के पिता की जेल में हत्या करवाने का आरोप लगा है। उन्नाव के माखी गांव की यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। वहीं, कठुआ सामूहिक दुष्कर्म का मुद्दा भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में है। देशभर में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। (वार्ता)
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