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Last Modified: मुंबई , गुरुवार, 10 दिसंबर 2015 (15:37 IST)

ठोस सबूत के अभाव में बरी हुए सलमान खान

ठोस सबूत के अभाव में बरी हुए सलमान खान - Salman Khan
मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए 2002 के बहुचर्चित 'हिट एंड रन' मामले के सभी आरोपों से गुरुवार को बरी कर दिया।


न्यायमूर्ति एआर जोशी ने कहा कि अभियोजन पक्ष सलमान खान के खिलाफ न्यायालय में ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। न्यायालय ने इसी कारण सलमान खान के वकील की दलील को स्वीकार करते हुए उनके मुवक्किल को 'हिट एंड रन' मामले के सभी आरोपों से बरी कर दिया।

न्यायमूर्ति ने साथ ही सलमान की सुरक्षा में लगे पूर्व बॉडीगार्ड रवीन्द्र पाटिल की गवाही को पूरी तरह नकार दिया।

उल्लेखनीय है कि इस घटना के वक्त सलमान के बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहे पुलिसकर्मी रवीन्द्र पाटिल ने ही सलमान के खिलाफ 28 सितंबर 2002 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में पाटिल ने यह उल्लेख नहीं किया था कि सलमान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे या नहीं?
क्षयरोग से पीड़ित पाटिल की मौत हो चुकी है।

न्यायमूर्ति जोशी ने मामले का फैसला सुनाने से पहले अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया था कि वह सलमान को डेढ़ बजे अदालत में उपस्थित रहने को कहें। अदालत के आदेश पर सलमान गुरुवार को अपने परिजनों के साथ फैसले के वक्त वहां मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि गत 6 मई को सलमान को एक स्थानीय अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। सलमान ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्हें गुरुवार को बड़ी राहत मिली।

उच्च न्यायालय ने कहा कि पाटिल ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई, उसमें उसने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि सलमान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। पाटिल ने यह जिक्र तब किया, जब मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान रिकॉर्ड किया गया।

पाटिल ने तब बताया था कि सलमान घटना वाले दिन शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने उन्हें अनियंत्रित होकर गाड़ी चलाने से मना भी किया था लेकिन अभिनेता ने उनकी बात नहीं मानी।

न्यायालय ने साथ ही कहा कि जांच एजेंसी ने सलमान के रक्त के नमूने के लिए। जितनी मात्रा में रक्त लिया उसमें भी काफी अनियमितताएं हैं तथा नमूनों को लेते वक्त समुचित ध्यान भी नहीं दिया गया। रक्त के नमूने 28 सितंबर को लिए गए लेकिन इसे 30 सितंबर को विशेषज्ञों के पास भेजा गया।

अदालत ने साथ ही सलमान के वकील की उस दलील को स्वीकार किया जिसमें उसने कहा कि जिस व्यक्ति की मौत का मामला सलमान पर चल रहा है उसकी मौत इस घटना के दौरान नहीं हुई बल्कि जब सलमान की कार को क्रेन से उठाया जाने लगा, उस दौरान उसकी मौत हुई। (वार्ता)